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Chief Minister's Micro Finance Initiative

The scheme aims to promote access to credit for economic activities undertaken by individual farmers, entrepreneurs, Self-Help Groups (SHGs), and Farmer Producer Organizations (FPOs) in the state of Nagaland.

Ministry / Department
Finance Department, Nagaland
Level
State
Benefit type
other
Last verified: 18 Jun 2026

Chief Minister's Micro Finance Initiative क्या है?

The scheme aims to promote access to credit for economic activities undertaken by individual farmers, entrepreneurs, Self-Help Groups (SHGs), and Farmer Producer Organizations (FPOs) in the state of Nagaland.

लाभ
नगालैंड राज्य के सभी बैंक इस योजना में ऋण देने वाले संस्थानों के रूप में पात्र होंगे। सभी भाग लेने वाले बैंकों को योजना के लिए उत्पाद कोड विकसित करने होंगे। ऋण, सब्सिडी और उधारकर्ता की मात्रा & #39 एस मार्जिन इस प्रकार होगाः * * एसएल। नं. * * * * * परियोजना लागत में हिस्सेदारी * * 1 लाभार्थी न्यूनतम 10 प्रतिशत 2 बैंक वित्त नागालैंड सरकार से अधिकतम 60 प्रतिशत 3 बैक-एंडेड सब्सिडी 30 प्रतिशत तय की गई-उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार नए केसीसी ऋणों और एन. एस. आर. एल. एम. एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए 3 प्रतिशत के अलावा अतिरिक्त 4 प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्रदान करेगी। सी. एम. एम. एफ. आई. के तहत अनुमोदित ऋणों को ब्याज अनुदान के उद्देश्य से के. सी. सी. के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि 6 महीने की मोहलत अवधि पहले से ही है।-सी. एम. एम. एफ. आई. के तहत सब्सिडी के लिए प्रस्तावित के. सी. सी. ऋण और कृषि अवसंरचना ऋणों के मामले में, 1.60 लाख से अधिक ऋणों के लिए, संबंधित वी. डी. बी. अपनी सावधि जमा से ऋण गारंटी निधि प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं। एन. एस. आर. एल. एम. एस. एच. जी. के मामले में, संबंधित क्लस्टर/ब्लॉक स्तर के संघ अपने सामुदायिक निवेश सहायता कोष से ऋण गारंटी कोष प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं। के. सी. सी. के लिए बैंक ऋण नाबार्ड द्वारा प्रकाशित वित्त के पैमाने के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। एन. एस. आर. एल. एम. एस. एच. जी. को बैंक ऋण एन. आर. एल. एम./एन. एस. आर. एल. एम. दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा जो कोष और एस. एच. जी. की बचत पर निर्भर करेगा। आवेदक वी. डी. बी. गारंटी के बदले में एक वेतनभोगी कर्मचारी की व्यक्तिगत गारंटी या गारंटी दे सकता है।-सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋणों के मामले में, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए 10 लाख तक के ऋण को संपार्श्विक-मुक्त होना अनिवार्य है। 10 लाख और उससे अधिक के ऋण की मांग करने वाले लाभार्थी के पास सी. जी. टी. एम. एस. ई. योजना के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त ऋण लेने का विकल्प होगा, जिसमें नागालैंड सरकार लाभार्थी की ओर से 0.37% की वार्षिक गारंटी शुल्क का भुगतान करेगी। के. सी. सी. ऋणों पर 4 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज छूट-कृषि-संबद्ध गतिविधियों, उद्यमिता और अन्य गतिविधियों के लिए सावधि ऋणों पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी-सब्सिडी श्रेणी के तहत छोटे और मध्यम उद्यम ऋणों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क का कवरेज या गैर-सब्सिडी श्रेणी के लिए 50 लाख तक का ऋण-अधिस्थगन के दौरान ब्याज का भुगतान। सभी परियोजनाओं में 6 महीने की अवधि के लिए अधिस्थगन समान होगा।-ऋण की अवधि अधिकतम 5 साल के लिए तय की जाएगी, जिसे बैंकों के विवेक पर 7 साल या उससे अधिक तक बढ़ाया जा सकता है।-वास्तविक उद्यमिता/आजीविका परियोजनाओं के बजाय केवल सब्सिडी घटक के उद्देश्य के लिए ऋण का दावा करने से रोकने के लिए ऋण को बंद करने से पहले दो साल की लॉक-इन अवधि।-सभी पशुधन (गाय, भेड़, मुर्गी, आदि) ऋण पशुधन बीमा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होंगे, और यह घटक डी. पी. आर. और ऋण अनुमोदन प्रक्रिया का हिस्सा होगा, जहां भी बीमा कवरेज उपलब्ध है।
स्तर
State — Nagaland
मंत्रालय / विभाग
Finance Department, Nagaland
लाभ का प्रकार
other
मुख्य पात्रता
> *Eligible Beneficiaries*
अंतिम सत्यापन
18 Jun 2026

योजना का विवरण

मुख्यमंत्री और; #39; नगालैंड सरकार के वित्त विभाग द्वारा शुरू की गई सूक्ष्म वित्त पहल (सीएमएमएफआई) का उद्देश्य व्यक्तिगत किसानों, उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) द्वारा की गई आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण तक पहुंच को बढ़ावा देना है। इस योजना में निम्नलिखित घटक होंगेः - चिन्हित गतिविधियों के लिए स्वयं सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और व्यक्तियों की श्रेणी के तहत नए उधारकर्ताओं को बैंकों द्वारा दिए गए ऋण के लिए ब्याज अनुदान या सब्सिडी प्रदान करना।-ऋण को अधिक आकर्षक और किफायती बनाने के लिए मौजूदा केंद्र सरकार की योजनाओं में पहले से प्रदान की गई राशि के अलावा अतिरिक्त ब्याज अनुदान प्रदान करना।-सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए उद्यमियों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण सुविधा प्रदान करना। गैर-सब्सिडी से जुड़े ऋणों की मांग करने वाले लाभार्थी और सब्सिडी से जुड़े ऋणों की मांग करने वाले नए लाभार्थी। योजना के उद्देश्यः * * *-किसानों को बढ़ाने के लिए और #39; इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाकर आय, गुणवत्तापूर्ण निवेश और प्रौद्योगिकी-कृषि और कृषि में निवेश को बढ़ावा देना। एएमपी; संबद्ध और लघु उद्यम क्षेत्रों में-ऋण अनुशासन को बढ़ावा देना और राज्य में कृषि और लघु उद्यम क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को प्रोत्साहित करना-राज्य में कृषि-विपणन नेटवर्क और बुनियादी ढांचे में सुधार करना-निजी उद्यम को बढ़ावा देना-इच्छुक उद्यमियों को संपार्श्विक-मुक्त ऋण पहुंच प्रदान करना। योजना कार्यान्वयन एजेंसियांः * * * * 1। राज्य मुख्यालय स्तर पर नोडल विभाग वित्त विभाग होगा। कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा और पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्योग और कृषि विभाग। एएमपी; वाणिज्य, नागालैंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, और निवेश और विकास एएमपी; नागालैंड विकास प्राधिकरण आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यान्वयन निगरानी समिति (डी. एल. आई. एम. सी.)। भाग लेने वाले बैंक। योजना की मुख्य विशेषताएंः प्रस्तावित योजना एक बैंक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी योजना है जिसे विभिन्न हितधारकों-सरकार, बैंकरों, किसानों और उद्यमियों की भागीदारी के साथ समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इस योजना की व्यापक विशेषताएं इस प्रकार हैंः नागालैंड सहकारी बैंकों सहित सभी बैंक पात्र होंगे और उन्हें योजना में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।-एक जिला-वार आवंटन होगा, जिसका निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। इससे क्षेत्रीय स्तर पर परियोजनाओं के विषम वितरण से बचने में मदद मिलेगी।-किसी विशेष व्यापार/गतिविधि के बजाय बैंक क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सभी परियोजनाओं पर समान रूप से जोर दिया जाएगा।-योजना के तहत उधारकर्ताओं की निगरानी जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें विभिन्न विभागों के सदस्य शामिल होंगे। संबंधित विभागों द्वारा लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना में स्थायी आजीविका का सृजन करते हुए सब्सिडी सहायता के लाभों को हस्तांतरित करने के लिए बैंकों और जिला तंत्र की सक्रिय भागीदारी शामिल होगी।-आवेदन की संबंधित बैंक शाखा द्वारा जांच की जाएगी, और जहां आवश्यक हो, पूंजी-सब्सिडी की मांग करने वाले लाभार्थियों को अंतिम रूप देने के लिए नोडल विभाग से तकनीकी जानकारी ली जा सकती है, वह भी केवल उन मामलों में जहां ऋण राशि 10 लाख से अधिक है। अन्य सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए, बैंक उचित परिश्रम करेंगे।-बैंक पूरे स्वीकृत ऋण और सब्सिडी का वितरण करेंगे। सब्सिडी बैक-एंडेड होगी और बैंकों के माध्यम से वितरित की जाएगी। वित्तपोषण बैंक का नियंत्रक कार्यालय या नोडल बैंक ऋण की पहली किस्त जारी होने के तुरंत बाद दावे प्रस्तुत करेगा।-पात्रता मानदंड, सहायता के पैटर्न, अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और योजना को लागू करने के लिए दिशानिर्देशों की रूपरेखा का विवरण इस योजना में निर्धारित किया जाएगा।

लाभ

नगालैंड राज्य के सभी बैंक इस योजना में ऋण देने वाले संस्थानों के रूप में पात्र होंगे। सभी भाग लेने वाले बैंकों को योजना के लिए उत्पाद कोड विकसित करने होंगे। ऋण, सब्सिडी और उधारकर्ता की मात्रा & #39 एस मार्जिन इस प्रकार होगाः * * एसएल। नं. * * * * * परियोजना लागत में हिस्सेदारी * * 1 लाभार्थी न्यूनतम 10 प्रतिशत 2 बैंक वित्त नागालैंड सरकार से अधिकतम 60 प्रतिशत 3 बैक-एंडेड सब्सिडी 30 प्रतिशत तय की गई-उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार नए केसीसी ऋणों और एन. एस. आर. एल. एम. एसएचजी को क्रेडिट लिंकेज के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए 3 प्रतिशत के अलावा अतिरिक्त 4 प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्रदान करेगी। सी. एम. एम. एफ. आई. के तहत अनुमोदित ऋणों को ब्याज अनुदान के उद्देश्य से के. सी. सी. के रूप में नहीं माना जाएगा क्योंकि 6 महीने की मोहलत अवधि पहले से ही है।-सी. एम. एम. एफ. आई. के तहत सब्सिडी के लिए प्रस्तावित के. सी. सी. ऋण और कृषि अवसंरचना ऋणों के मामले में, 1.60 लाख से अधिक ऋणों के लिए, संबंधित वी. डी. बी. अपनी सावधि जमा से ऋण गारंटी निधि प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं। एन. एस. आर. एल. एम. एस. एच. जी. के मामले में, संबंधित क्लस्टर/ब्लॉक स्तर के संघ अपने सामुदायिक निवेश सहायता कोष से ऋण गारंटी कोष प्रदान करने का कार्य कर सकते हैं। के. सी. सी. के लिए बैंक ऋण नाबार्ड द्वारा प्रकाशित वित्त के पैमाने के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। एन. एस. आर. एल. एम. एस. एच. जी. को बैंक ऋण एन. आर. एल. एम./एन. एस. आर. एल. एम. दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा जो कोष और एस. एच. जी. की बचत पर निर्भर करेगा। आवेदक वी. डी. बी. गारंटी के बदले में एक वेतनभोगी कर्मचारी की व्यक्तिगत गारंटी या गारंटी दे सकता है।-सूक्ष्म और लघु उद्यम ऋणों के मामले में, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के लिए 10 लाख तक के ऋण को संपार्श्विक-मुक्त होना अनिवार्य है। 10 लाख और उससे अधिक के ऋण की मांग करने वाले लाभार्थी के पास सी. जी. टी. एम. एस. ई. योजना के माध्यम से संपार्श्विक-मुक्त ऋण लेने का विकल्प होगा, जिसमें नागालैंड सरकार लाभार्थी की ओर से 0.37% की वार्षिक गारंटी शुल्क का भुगतान करेगी। के. सी. सी. ऋणों पर 4 प्रतिशत की अतिरिक्त ब्याज छूट-कृषि-संबद्ध गतिविधियों, उद्यमिता और अन्य गतिविधियों के लिए सावधि ऋणों पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी-सब्सिडी श्रेणी के तहत छोटे और मध्यम उद्यम ऋणों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क का कवरेज या गैर-सब्सिडी श्रेणी के लिए 50 लाख तक का ऋण-अधिस्थगन के दौरान ब्याज का भुगतान। सभी परियोजनाओं में 6 महीने की अवधि के लिए अधिस्थगन समान होगा।-ऋण की अवधि अधिकतम 5 साल के लिए तय की जाएगी, जिसे बैंकों के विवेक पर 7 साल या उससे अधिक तक बढ़ाया जा सकता है।-वास्तविक उद्यमिता/आजीविका परियोजनाओं के बजाय केवल सब्सिडी घटक के उद्देश्य के लिए ऋण का दावा करने से रोकने के लिए ऋण को बंद करने से पहले दो साल की लॉक-इन अवधि।-सभी पशुधन (गाय, भेड़, मुर्गी, आदि) ऋण पशुधन बीमा प्राप्त करने के लिए अनिवार्य होंगे, और यह घटक डी. पी. आर. और ऋण अनुमोदन प्रक्रिया का हिस्सा होगा, जहां भी बीमा कवरेज उपलब्ध है।

पात्रता

  • & एम्प; जीटी; * * * पात्र लाभार्थी * * * * * ए। व्यक्तिगत किसान और उद्यमीः जो व्यक्ति बेहतर आजीविका के लिए कृषि-संबद्ध गतिविधियों, उद्यमियों और अन्य गतिविधियों में निवेश करने के इच्छुक हैं, उन्हें योजना के मानदंडों के अनुसार सहायता प्रदान की जाएगी। * पात्रता मानदंड * * 1. उन्हें किसी भी बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए। 1. उन्हें सरकारी कर्मचारियों की सेवा में नहीं होना चाहिए। 1. उनके पास उधारकर्ता के नाम पर या पट्टे पर भूमि-आधारित गतिविधि के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए और पट्टा समझौते की शेष अवधि ऋण की अवधि से कम नहीं होनी चाहिए। गैर-पादरी क्षेत्रों के मामले में, संबंधित ग्राम परिषद द्वारा जारी किया गया एक दस्तावेज और भूमि-स्वामित्व को प्रमाणित करने वाले क्षेत्र प्रशासनिक अधिकारी द्वारा प्रति-हस्ताक्षरित दस्तावेज इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगा। 1. आम तौर पर उनके पास उस गतिविधि के संबंध में पर्याप्त अनुभव या प्रशिक्षण होना चाहिए जिसके लिए वे सहायता चाहते हैं। * * * बी. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी): * * * * * * * * * एसएचजी गरीब और छोटे उद्यमियों के लिए ऋण विस्तार का एक प्रमुख तत्व रहे हैं। वे एक समूह मोड में गतिविधियाँ करते हैं जो समुदाय को लाभान्वित करने के साथ-साथ सदस्यों को सार्थक आजीविका के अवसर प्रदान करते हैं। राज्य में लागू किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के तहत एसएचजी को सहायता प्रदान की गई है। नागालैंड सरकार आर्थिक गतिविधियों के दायरे का विस्तार करने के लिए इस योजना के माध्यम से एसएचजी को और समर्थन देने का प्रयास करती है जो विशेष रूप से ग्रामीण परिवारों की जरूरतों को पूरा कर सकती है। * पात्रता मानदंड * * 1. पंचसूत्र अवधारणा को पूरा करने वाले सभी एसएचजी (गैर-एन. एस. आर. एल. एम. एसएचजी सहित) यानी नियमित बैठकें आयोजित करना; नियमित बचत; नियमित अंतर-ऋण; समय पर पुनर्भुगतान; और अद्यतन लेखा पुस्तकों पर योजना के तहत सहायता के लिए विचार किया जाएगा। 1. एसएचजी को मुख्य रूप से उस बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा जहां उनका बैंक खाता है। 1. एसएचजी को "पंचसूत्र" अवधारणा के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। 1. समूह के सदस्यों के पास भूमि-आधारित गतिविधियों को करने के लिए या तो स्व-स्वामित्व वाली या पट्टे पर पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। सी. किसान उत्पादक संगठन (एफ. पी. ओ.) कानूनी व्यक्तित्व और एक कंपनी के समान सीमित दायित्व की विशेषताओं वाले किसान समूह हैं, जो निवेश, आधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित कर सकते हैं, बेहतर पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए थोक उपज के एकत्रीकरण और विपणन को उत्प्रेरित कर सकते हैं और बदले में उत्पादन के बेहतर साधनों की ओर ले जा सकते हैं। हालांकि वर्तमान में राज्य में इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन वे बड़े अवसर प्रदान करते हैं और उन्हें योजना के तहत योग्य निकायों के रूप में माना जाता है। * पात्रता मानदंड * * 1. एफ. पी. ओ. पंजीकृत होना चाहिए और कम से कम तीन साल का लेखा परीक्षित तुलनपत्र होना चाहिए। 1. एफ. पी. ओ. के बोर्ड सदस्य और सभी सदस्य किसी भी बैंक/वित्तीय संस्थान के गैर-चूककर्ता होने चाहिए। 1. एफ. पी. ओ. को नुकसान में नहीं होना चाहिए। 1. एफ. पी. ओ. में कम से कम 100 शेयरधारक होने चाहिए और न्यूनतम चुकता पूंजी 1,00,000 होनी चाहिए। 1. यह गतिविधि एफ. पी. ओ. की प्रमुख गतिविधि के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए। 1. एफ. पी. ओ. का अधिकतम उधार उनकी चुकता शेयर पूंजी के दो तिहाई तक या उनके उपनियमों की उधार लेने की शक्ति के अनुसार सीमित होना चाहिए। 1. एफ. पी. ओ. में कम से कम 80 प्रतिशत सदस्यों को निवेश की आपूर्ति या उत्पाद और विपणन के एकत्रीकरण के माध्यम से भाग लेना चाहिए और लाभान्वित होना चाहिए। चूंकि सब्सिडी क्रेडिट-लिंक्ड है, इसलिए परियोजनाएं केवल तभी सब्सिडी के लिए पात्र होंगी जब किसी वाणिज्यिक बैंक (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों), नागालैंड ग्रामीण बैंक या नागालैंड राज्य सहकारी बैंक द्वारा वित्तपोषित हो।
क्षेत्र: Nagalandलाभ: other

आवश्यक दस्तावेज़

  • Detailed Project Report
  • Proof of Address
  • Aadhaar Card
  • PAN Card (PAN can be procured post application and can be submitted later)
  • 3 Passport size photos (SHGs & FPOs have to submit 3 passport size photos of any two of the following:- 1. Treasurer 2. Chairman 3. Secretary)
  • Bank Account Details (If it exists, otherwise have to open new account with the bank approving the loan)
  • Udhyam Registration (For MSME projects and not for core Agri projects)
  • Land Holding certificate (only for Piggery Loans and other Livestock loans excluding Mithun rearing)
  • License (For trade/business establishments):
  • For Urban Areas: Business trade license in case of business establishment in urban areas.
  • For Rural Areas: NOC from village council if business is under rural areas

आवेदन कैसे करें

  1. चरण 1: Online — Step 1

    Eligible applicants must apply online through the Credit Portal of Nagaland.

  2. चरण 2: Online — Step 2

    On the homepage, click on the ‘Register’ button. Select the type of beneficiary, enter the legal name, and set a password. Register here

  3. चरण 3: Online — Step 3

    After successful registration, log in using the registered email or mobile number along with the password. Login here

  4. चरण 4: Online — Step 4

    Fill out the application form, upload all mandatory documents, and submit the form.

FAQ

Who launched the CMMFI scheme?

The scheme was jointly launched by the Union Finance Minister, Nirmala Sitharaman, and the Chief Minister of Nagaland, Neiphiu Rio, on August 23, 2022.

What is the main objective of CMMFI?

The scheme aims to enhance farmers' income by promoting investment in agriculture and allied sectors, improving infrastructure, and supporting private enterprise.

Who are the implementing agencies of CMMFI?

At the state level, the Finance Department is the nodal agency. At the district level, the District Level Implementation cum Monitoring Committee (DLIMC), headed by the Deputy Commissioner, oversees implementation.

What is the funding pattern of the scheme?

The funding pattern consists of a 10% beneficiary contribution, 60% bank loan, and 30% back-ended subsidy from the Government of Nagaland.

Who are the eligible beneficiaries under CMMFI?

Eligible beneficiaries include individual farmers, entrepreneurs, unemployed youths, Self-Help Groups (SHGs), Farmer Producer Organizations (FPOs), and cooperative societies.

What are the eligibility criteria for individual applicants?

Applicants must be indigenous inhabitants of Nagaland, not defaulters to any bank, possess sufficient land for land-based activities, and have adequate experience or training in the proposed activity.

What are the eligibility criteria for SHGs?

SHGs must fulfill the Panchasutra principles: regular meetings, savings, inter-loaning, timely repayment, and up-to-date books of accounts. They should also have sufficient land for land-based activities.

What are the eligibility criteria for FPOs?

FPOs should be registered entities with at least three years of audited balance sheets, not in losses, have a minimum of 100 shareholders, and a paid-up capital of at least ₹1,00,000.

Is collateral required for loans under CMMFI?

For micro and small enterprise loans up to ₹10 lakh, collateral is not required. Beneficiaries seeking loans above ₹10 lakh can opt for collateral-free loans through the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) scheme.

How can one apply for scheme?

Eligible applicants can apply online through the Credit Portal of Nagaland at https://credit.nagaland.gov.in.

What is the repayment period for loans under CMMFI?

The repayment period is up to a maximum of 7 years.

Sources & References

Ready to apply?

Applications are accepted only on the official government portal.

Open Official Website

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