एक नए राज्य होटल प्रबंधन संस्थान (एस. आई. एच. एम.) की स्थापना परियोजनाओं के लिए वित्तीय सीमाः * * अधिकतम केंद्रीय वित्तीय सहायता की सीमा ₹1 2,50,00,000/- है। निर्माण की सीमा ₹2 10,00,00,000/- है। उपकरण खरीद की सीमा ₹1,000/- है। छात्रावास खंड के निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता ₹3,000/- तक है। शैक्षणिक खंड के निर्माण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सी. एफ. ए.) ₹2,000 या निर्माण लागत का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित है। छात्रावास के निर्माण के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता ₹1,000 है। उपकरणों की खरीद के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता ₹1,000 है। राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा एक नए खाद्य शिल्प संस्थान (एफ. सी. आई.) की स्थापनाः * * कुल मिलाकर अधिकतम सीमा ₹ 5,50,00,000/- है। भवन की अधिकतम सीमा का निर्माण ₹ 4,35,00,000/- है। उपकरण अधिकतम सीमा ₹ 1,15,00,000/- है। छात्रावास सुविधाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता ₹ 2,00,00,000/- तक है। * * शैक्षणिक खंड के निर्माण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता ₹1,000/- या निर्माण लागत का 75 प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित है। उपकरण की खरीद के लिए वित्तीय सहायता ₹2,000/- तक है। * * निर्माण के लिए सहायता अधिकतम ₹ 5,00,00,000/- तक है। * * * * * * * * प्रोत्साहन पहल (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पीएसयू के लिए व्यापक आधार): * * एक बार की केंद्रीय वित्तीय सहायता ₹ 2,40,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। छोटे उपकरण, फर्नीचर और फिक्स्चर ₹ 1,80,00,000/- तक सीमित है। समायोजन और लचीलापन * * * * सहायता छत के अंतर-घटक समायोजन (शैक्षणिक ब्लॉक, छात्रावासों के निर्माण और उपकरणों की खरीद के लिए) की अनुमति अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन है। इस तरह के समायोजन की अनुमति केवल पूर्व-मंजूरी वितरण के रूप में मामले-दर-मामले के आधार पर दी जाती है, और परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद किसी भी लचीलेपन की अनुमति नहीं है। खानपान प्रौद्योगिकी (एन. सी. एच. एम. सी. टी.)। सी. एन. ए. भारतीय स्टेट बैंक (एस. बी. आई.) में एक बैंक खाता रखता है। कार्यान्वयन एजेंसी (उप-एजेंसी) एस. बी. आई. में एक शून्य-शेष खाता खोलती है और वास्तविक समय के आधार पर मंत्रालय द्वारा दिए गए प्राधिकरण की सीमा तक धन प्राप्त करती है। प्रारंभिक गतिविधियों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए परियोजना की मंजूरी के तुरंत बाद ₹ 10,00,000 तक की अधिकतम केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। * * निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद निधि की पहली किस्त, जो स्वीकृत राशि के 40 प्रतिशत के बराबर होगी, प्रारंभिक निधि ₹ 10,00,000-को समायोजित करने के बाद जारी की जाएगी। शेष राशि 40 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की विभिन्न किश्तों में जारी की जाएगी। 5 प्रतिशत की अंतिम किश्त सभी सिविल कार्यों के पूरा होने और मंत्रालय को पूर्णता प्रमाण पत्र और क्रेडिट के प्रदर्शन जैसे आवश्यक दस्तावेज जमा करने के बाद ही जारी की जाएगी। अनुदान की पहली किस्त सोसायटी के नाम पर भूमि हस्तांतरण (निर्धारित के अनुसार) और कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अनुबंध दिए जाने के बाद ही जारी की जाएगी। पिछली किश्तों के कम से कम 75 प्रतिशत के लिए उपयोग प्रमाण पत्र (यू. सी.) प्रस्तुत होने के बाद ही बाद की किश्तें जारी की जाएंगी। प्रमुख रखरखाव/नवीनीकरण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए नए अनुरोध (जहां अनुमानित खर्च ₹ 20,00,000-से अधिक है) उस उद्देश्य के लिए पिछले अनुदान की मंजूरी की तारीख से पांच साल की अवधि के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे